• टोल प्लाजा के 20 किमी के दायरे में रहने वालों की बल्ले-बल्ले
• FASTag में आया बड़ा बदलाव! निजी गाड़ी वालों को मिलेगा सालाना टोल पास
अब टोल प्लाजा से गुजरने पर नहीं लगेगा हर बार झटका! सरकार लाई ₹1,500 वाला पास
• 3,000 रुपये देकर सालभर की मिलेगी सुविधा, नवंबर की पहली तारीख से बदल जाएगा टोल का गणित
नेशनल हाइवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों का घर किसी टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में है और आप अपनी निजी गाड़ी से बार-बार वहां से गुजरते हैं तो अब हर यात्रा पर टोल टैक्स चुकाने की परेशानी से राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार 1 नवंबर 2026 से स्थानीय वाहन मालिकों के लिए नया रियायती FASTag लोकल पास शुरू करने जा रही है। इसके तहत पात्र वाहन मालिक एकमुश्त भुगतान करके पूरे साल संबंधित टोल प्लाजा से आवागमन कर सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत टोल प्लाजा की लोकेशन के हिसाब से सालाना शुल्क देना होगा। नगर पालिका या स्थानीय शहरी सीमा से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए 1500 रुपये सालाना लगेंगे। नगर पालिका या स्थानीय शहरी सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए साल भर के 3000 रुपये लगेंगे।
इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा, जिन्हें रोजाना काम, कारोबार, बच्चों की पढ़ाई या दूसरे जरूरी कामों के लिए एक ही टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है। अब उन्हें हर बार टोल कटने की चिंता नहीं करनी होगी। यह पास किसी एक निर्धारित टोल प्लाजा के लिए मान्य होगा। यानी इसे लेकर दूसरे टोल प्लाजा पर मुफ्त यात्रा नहीं की जा सकेगी। पास की सुविधा भी केवल निर्धारित अवधि और संबंधित प्लाजा तक सीमित रहेगी।
इस रियायती पास के लिए कुछ जरूरी शर्तें रखी गई हैं। वाहन मालिक का निवास संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। वाहन गैर-वाणिज्यिक यानी निजी इस्तेमाल का होना जरूरी है। इसके अलावा गाड़ी में वैध और चालू FASTag होना चाहिए। आवेदन के दौरान पते और वाहन से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जाएगा।
जिन नेशनल हाइवे या एक्सप्रेसवे पर क्लोज्ड यूजर फी सिस्टम के तहत टोल वसूली होती है, वहां यह पास उपलब्ध नहीं होगा। सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़कों पर इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।
सरकार के मुताबिक, 1 नवंबर से पात्र वाहन चालक संबंधित टोल प्लाजा पर इस पास की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। वहीं 1 दिसंबर 2026 से इसे Rajmargyatra मोबाइल ऐप के माध्यम से भी हासिल किया जा सकेगा। आवेदन के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन, FASTag और निवास प्रमाण से जुड़े दस्तावेज तैयार रखने होंगे।वाहन मालिक अपनी जरूरत और यात्रा की संख्या के हिसाब से मासिक या सालाना पास चुन सकेंगे।यह प्रावधान नेशनल हाइवे एक्ट, 1956 के तहत National Highways Fee Rules में किए गए पांचवें संशोधन का हिस्सा है।
